लॉकडाउन के लिए राज्यों को लेनी होगी अनुमति, नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट

लॉकडाउन: राज्यों को लेनी होगी अनुमति, नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट 

Corona को लेकर MHA की नई Guidelines 

नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दिशानिर्देशों और एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने को कहा है। मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी, उपाय और सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जो आगामी एक दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है। 

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें तथा जिला, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दिशानर्देशों में राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सौ तक सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर इससे भी कम करने को कहा गया है।

01 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे दिशा-निर्देश 

सरकार के यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिशा-निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड -19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए कंट्रोल को बनाए रखना है, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट से दिखाई दे रहा है। राज्यों को रात के कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल हैं।

Strictly enforce containment measures, regulate crowd, MHA tells states in  latest Covid guidelines | India News - Times of India

हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। 

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