एक बार फिर बढ़ी DL, RC, परमिट जैसे व्हीकल डॉक्युमेंट की वैधता

आम आदमी को बड़ी राहत, एक बार फिर DL, RC, परमिट जैसे व्हीकल डॉक्युमेंट की वैधता बढ़ी 

नई दिल्ली (धारा न्यूज): परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की वैधता अ​वधि को बढ़ा दिया है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है, वे अब वैध रहेंगे।

लाइसेंस, फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत इन डाक्यूमेंट्स की 31 दिसंबर  तक बड़ी वैलिडिटी | motor vehicle act- driving licence and other motor vehicle  documents validity ...

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मंत्रालय ने बयान में कहा है कि राज्यों व केन्द्र शासित प्रशासनों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। एडवायजरी में कहा गया है कि कोविड19 के फैलाव को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से संबंधित डॉक्युमेंट्स को 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाए। इसमें वे सभी डॉक्युमेंट कवर होंगे, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाली है। 

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