डॉक्टरों ने बीच में नौकरी छोड़ी तो भरना होगा एक करोड़ जुर्माना
डॉक्टरों ने बीच में नौकरी छोड़ी तो भरना होगा एक करोड़ जुर्माना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। नौ दिसंबर को जारी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव का आदेश सभी अस्पतालों में पहुंच गया है।
आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बताया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है। यदि डॉक्टर पीजी कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो उसे तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इस अवधि में वह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे।
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