01 जनवरी से चेक पेमेंट को लेकर बदल जाएंगे नियम

चेक पेमेंट को लेकर बदलने वाले हैं नियम 

नए साल से 50 हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान के लिए बदला तरीका 


नई दिल्ली। नए साल के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI ने 1 जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। 

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क्या होता है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने जनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।

RBI Changed new clearing process for high value cheques more than 50000  worth - 50,000 से ज्यादा की रकम वाले चेक के लिए क्लियरिंग के नियमों में  बदलाव, RBI ने लिया फैसला - Jansatta

 

इस सिस्टम के जरिए चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकती है। चेक की पेमेंट करने से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी। कोई गड़बड़ी मिलने पर 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' द्वारा इसे मार्क कर ड्राई बैंक (जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है) और प्रेजेंटिंग बैंक (जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है) को जानकारी दी जाएगी। 

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