शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल हुए तो ₹25 हजार जुर्माना

शादी समारोह में लोग 100 से अधिक तो जुर्माना ₹25 हजार  

Monday, Nov 23, 2020 

जयपुर। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले विवाह समारोह के लिए राजस्थान में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि शादी-समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हों। यदि 100 से ज्यादा व्यक्ति शादी में एकत्रित होते हैं तो जुर्माना राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए वसूला जाए।

सड़कों पर बारात नहीं 

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शादियों में सड़कों पर बारात नहीं निकाली जाएगी। वहीं हर शादी समारोह की जानकारी पुलिस को भी देनी है। अगर शादी की सूचना नहीं दी गई तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग पर निर्देश देते हुए कहा कि आयोजकों द्वारा विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करने को अनिवार्य किया जाए। साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन भी वीडियोग्राफी कराए। 

अब कार में भी मास्क जरूरी 

राजस्थान सरकार ने नए आदेश के मुताबिक अब कार में भी लोगों को मास्क लगाना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क कार में पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले राजस्थान सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी जिलों में धारा-144 लगा चुकी है। 

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