अब नहीं होगी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी रखने की जरूरत
New Motor Vehicle Rules:
01 अक्टूबर से बदल रहे नियम
अब आपको गाड़ी चलाते समय साथ में RC और डाइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन नहीं होगी क्योंकि अब आप गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज को सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं।
एक अक्टूबर, 2020 देश में ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ये पूरी तरह मान्य होगा यानि कि अब किसी भी व्यक्ति को हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब मोबाइल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे।
दरअसल देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 01 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
ट्रैकिंग चेकिंग के दौरान गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। साथी ई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण भी पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा।
पोर्टल पर सब होगा रिकॉर्ड
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 01 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेज और ई-चालान का रखरखाव किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।
नहीं मांगा जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि अब चालक को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी में साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वह इसके सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं।
नए नियमों के अनुसार अगर ट्रैफिक पुलिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज के विवरण को वैध पाता है, तो जांच के लिए चालक को दस्तावेज के फिजिकल फॉर्म यानि (हार्ड कॉपी) देने की जरूरत नहीं होगी।
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