मिठाई खरीदते समय जरूर चेक कर लें 'Best Before Date'


01 अक्टूबर से लागू हो रहा है नया नियम 
नई दिल्ली। मिठाई खरीदते समय अब आप दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ जरूर चेक करें जो कि एक अक्टूबर 2020 से हलवाइयों के लिए लिखना अनिवार्य होगा। मतलब, मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी, उसकी तारीख मिठाई की थाली पर अब लिखनी होगी। हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसे विनिर्माताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है। 

फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैनुफैक्चर्स (एफएसएनएम) डायरेक्टर फिरोज नकवी ने कहा कि इससे हलवाइयों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ‘बेस्ट बिफोर डेट’ लिखने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है।
एफएसएसएआई ने 25 सितंबर के एक आदेश में मिठाइयों की खुली बिक्री के लिए दुकानों में मिठाइयों की थालियों पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ लिखना एक अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है, लेकिन मिठाई बनाने की तारीख लिखने की कोई बंदिश नहीं होगी। एफएसएसएआई ने आदेश में कहा है कि विनिर्माण की तिथि लिखना ऐच्छिक होगा। फिरोज नकवी ने कहा, ”एफएसएसएआई ने हमारी आधी बात को मान ली है कि अब हमारे लिए मन्युफैक्च रिंग डेट लिखना अनिवार्य नहीं है। मगर, बेस्ट बिफोर डेट अभी एक अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि इस पर भी हमारी बातचीत चल रही है। हमने अपनी परेशानी एफएसएसएआई के सामने रखी है।”
उन्होंने कहा कि बेस्ट बिफोर डेट मिठाइयों की थालियों पर लिखना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मिठाइयों का एक बड़ा रेंज होता है, जिस पर बार-बार तारीख बदलना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि मिठाई की खुली बिक्री के संबंध में आदेश फरवरी में आया था जिसे कोरोना काल में दो बार बढ़ा दिया गया, लेकिन अब एक अक्टूबर से मिठाइयों की थालियों पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। 

आदेश मिठाइयों की सिर्फ खुली बिक्री के लिए
एफएसएसएआई का यह आदेश मिठाइयों की सिर्फ खुली बिक्री के लिए है। नकवी ने बताया कि बिना पैकेट वाली मिठाइयों के लिए यह आदेश लागू होगा जबकि पैकेटबंद मिठाई, नमकीन जैसी खाद्य वस्तुओं के लिए विनिर्माण की तिथि और विनिर्माण की तिथि के बाद कब तक उपभोग के लिए उत्तम है, उसकी अवधि लिखना अनिवार्य है।
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