दूर नहीं वो दिन, जब होगा consumer is King!
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35 साल पुराना कानून मोदी सरकार ने बदला
20 जुलाई से होगा देश में लागू
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में 20 जुलाई को एक नया कानून लागू करने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है।
आएदिन ग्राहकों के साथ नए-नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 (Consumer Protection Act-2019) को 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा। सरकार का दावा है कि अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जानिए विस्तार से-
20 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले नये उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 के लिये केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा।
उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले दिनों कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।
उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है।
ये प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा। इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा।
नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो।
इसी तरह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा। उदाहरण के लिए आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है। ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा।
जनवरी में होना था लागू
नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इसकी तिथि एक बार फिर आगे टल गई, लेकिन अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा।
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