पूर्व डीआईओएस स्टेनो पर दर्ज होगा मुकदमा
पूर्व डीआईओएस व स्टेनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
प्रश्नपत्र आऊट मामले में पक्षद्रोही होने का आरोप
बिजनौर। वर्षों पुराने प्रश्नपत्र आऊट हो जाने के कोर्ट में लंबित एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान पक्षद्रोही होने पर सीजेएम बिजनौर दलीप कुमार सचान ने वादी मुकदमा पूर्व डीआईओएस बिजनौर मंगल प्रसाद सोनिया व स्टेनो नीरज गुप्ता के खिलाफ धारा 344 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं।
कोर्ट ने विवेचक पर विवेचना में लापरवाही बरतने पर विभागीय र्कावाई करने के आदेश दिये हैं। वहीं कोर्ट ने मुकदमे के तीन आरोपियों गोविंद, अंकित शर्मा उर्फ आशु व विनय कुमार को बरी कर दिया।
पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर मंगल प्रसाद सोनिया ने थाना कोतवाली शहर बिजनौर में दर्ज कराये मुकदमे में बताया था कि 23 अप्रैल 2001 को कक्षा नौ की जनपदीय परीक्षा प्रारंभ हुई। 26 अप्रैल 2001 को विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र था। परीक्षा शुरु होने से कुछ समय पूर्व ही प्रश्नपत्र आऊट हो गया। विभागीय चपरासी गोविंद सिंह, जो राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में चपरासी के पद पर नियुक्त था। उसने बच्चों को पास कराने का ठेका लिया था। आरोपी गोविंद सिंह पुत्र घसीटा सिंह, अंकित उर्फ आशु पुत्र जयप्रकाश निवासी मोहल्ला खत्रियान व विनय कुमार पुत्र महेंद्र शर्मा निवासी संभा बाजार बिजनौर ने एक राय होकर अवैध धन उगाही के लिये धोखे से कक्षा नौ विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र आऊट कर दिया। तीनों आरोपियों ने कूट रचना कर प्रश्नपत्र बेचे। उक्त मुकदमे में सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा पूर्व डीआईओएस मंगल प्रसाद सोनिया व स्टेनो नीरज गुप्ता सहित अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गये। विवेचक दीपक त्यागी ने भी विवेचना में लापरवाही बरती और ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया, जिन आधारों पर आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया।
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