अब शॉपिंग मॉल में मिलेगी अंग्रेजी शराब
कल से शॉपिंग मॉल में शराब बेचने के लाइसेंस की शुरू होगी प्रक्रिया
लखनऊ ब्रेकिंग
यूपी के शॉपिंग मॉल्स में मंहगी अंग्रेजी शराब बेचने का शासनादेश जारी
22 मई को यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दिखाई थी हरी झंडी
मॉल्स में अब बेची जाएगी इम्पोर्टेड विदेशी मंहगी शराब
भारत निर्मित विदेशी शराब के स्कॉच भी मॉल्स में मिलेंगे
मॉल्स में मिलेगी 700 रुपये या उससे ऊपर मूल्य वाली शराब
160 रुपये या इससे अधिक 500 एमएल केन वाली बीयर भी मिलेगी
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने आदेश किया जारी
वर्तमान संचालित दुकानों को छोड़कर मॉल्स के लिए खुलेंगी नई दुकानें
सभी डीएम जारी करेंगे मॉल्स में शराब की दुकानों के लाइसेंस
डीएम को आबकारी महकमे ने भेजे दुकानों के सबन्ध में दिशा निर्देश
उत्तरप्रदेश सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में दी शराब बेचने की अनुमति
इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत मे बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड वोदका, रम और बीयर की केन शॉपिंग मॉल्स में होगी बेचने की अनुमति
इन दुकानों के लिए सालाना 12 लाख रु की लाइसेंस फीस की गई तय
ग्राहकों को इच्छानुसार सेल्फ से ब्रांड चुनने की होगी अनुमति हालांकि परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
कल से मॉल में शराब बेचने के लाइसेंस की शुरू होगी प्रक्रिया
मॉल में स्थित कोई भी सुपरमार्केट लाइसेंस के लिए कर सकेगा अप्लाई.
बिना लॉटरी सिस्टम के दिये जायेंगे शराब बेचने के लाइसेंस...
मॉल में सिर्फ शराब बेची जा सकेगी.
मॉल में शराब पीना मना और होम डिलीवरी नहीं होगी..
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