65 साल से ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट सुविधा का आदेश वापस
65 साल से ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट सुविधा का आदेश वापस
नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा देने का निर्णय वापस ले लिया है।
चुनाव आयोग ने गुरुवार को जारी सूचना में कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा और अन्य उपचुनावों में 65 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा न देने का फैसला किया गया है। अब पहले की तरह 80 साल के ऊपर के वोटर को ही यह सुविधा मिलेगी।
चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेेट से वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनाव आय़ोग ने कहा कि, लेकिन विशेष रूप से विकलांग मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मी, कोरोना संक्रमित मरीज जो घर / संस्थागत क्वारंटाइन में हैं वे पोस्टल बैलट से वोट डाल सकते हैं।
पहले था 80 वर्ष तक के बुजुर्ग, दिव्यांगजनों को ये अधिकार
इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था। पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी। उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें 'अनुपस्थित मतदाता' की श्रेणी में शामिल किया था।
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