रात्रि कर्फ्यू, रक्षा बंधन, बकरीद, अनलॉक-3 पर विशेष

3 अगस्त से खत्म होगा रात्रि कर्फ्यू 
मेरठ। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहने वाले नाइट नाइट कर्फ्यू 3 अगस्त से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन शहर में बाजार बंद होने का समय अभी रात 8 बजे तक ही रहेगा। 
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मेरठ में बाजार खुलने और बंद होने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिम और योगा केन्द्र खोले जाने को लेकर एक-दो दिन में निर्णय ले लिया जाएगा।

🎯इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को नहीं मिलेगी मुफ्त बस यात्रा
मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर विशेष तैयारी की है। इस बार बहनों को बसों के किराए में कोई छूट नहीं दी गई है। मेरठ क्षेत्र के 16 बस स्टेशनों पर गुरुवार से 3 अगस्त तक विशेष व्यवस्था की गई है। इस सब व्यवस्था के बीच विशेष तौर पर मेरठ क्षेत्र में शेड्यूल के अलावा कुल 205 बसों की अतिरिक्त प्रतिदिन व्यवस्था की गई है। 

🎯ईद कल: शाही ईदगाह पर नहीं होगी बकरीद की नमाज 
मेरठ। नायब शहर काजी जेनुरराशिद्दीन ने बताया कि 1 अगस्त को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। ईदगाह पर नमाज नहीं होगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। इस दिन सुबह 7 से 11 बजे तक बकरीद की नमाज अदा की जा सकती है। 

🎯अनलॉक 3 की एडवाइजरी जारी 

उत्तरप्रदेश में सप्ताहांत वाला लॉकडाउन अगस्त में भी जारी रहेगा !!!

अनुमति दी गई सभी सेवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

राष्ट्रीय, राज्य जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायत स्तर पर एट होम कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी और गर्भवती महिलाएं को बिना आवश्यकता बाहर निकलना निषेध

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी बिना आवश्यकता बाहर निकलने पर रोक

शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ववत लागू लॉकडाउन जारी रहेगा

सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश

सभी सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेंबली हॉल योग संस्थान व्यायामशाला 5 अगस्त से खोलने की अनुमति

अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों पर प्रतिबंध।
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